Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी की जमानत को लेकर बड़ा Update | ABP News
Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी की जमानत को लेकर बड़ा Update | पुणे के हाईप्रोफाइल हिट एंड रन केस में विवाद के बाद अब नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है. आरोपी को अब 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा. नाबालिग आरोपी का एडल्ट ट्रायल हो या नहीं इस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है. उसके पिता भी 24 मई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. राहुल गांधी ने कहा था कि जब कोई ऑटो रिक्शा चालक, कैब चालक, बस या ट्रक चालक अनजाने में किसी की हत्या कर देता है तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है. यहां तक कि जेल की चाबियां भी फेंक दी जाती हैं. वहीं, अगर अमीर परिवार का 17 साल का लड़का नशे में धुत होकर पोर्श कार से कुचलकर दो लोगों को मार देता है और उसे निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाता है.

















