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Punjab में 10वीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ना अनिवार्य, नहीं तो स्कूलों पर होगा जुर्माना
पंजाब में पहली से दसवीं तक पंजाबी को कम्पल्सरी विषय बनाया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दो लाख जुर्माना लगाने का भी प्रावधान हैं
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