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Mumbai Train Blasts: 2006 धमाकों के सभी 12 आरोपी बरी, बॉम्बे HC का बड़ा फैसला
2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रैन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन धमाकों में 189 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और 827 यात्री घायल हुए थे। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में महज 11 मिनट में सात जगह पर धमाके हुए थे। निचली अदालत ने इन आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता में कमी को आधार बनाकर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कुल 12 आरोपी थे, जिनमें से एक का निधन हो चुका है और 11 आरोपियों को अदालत ने बरी किया है। इस फैसले के बाद, ग्रेटर नॉएडा के सूरजपुर इलाके में गद्दे के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी बिजली सब स्टेशन में बिजली ना आने से परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें हटाने पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने गांववालों को धमकी दी। गांववालों ने कहा, "करन नहीं चालू होगी, नहीं जाएंगे, हम लोग चालू कर दे, हम लोग चले जाएंगे।"
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