मुसलमानों के लिए बिल...फिर क्यों नहीं मिलते दिल?
वक्फ संशोधन अधिनियम को सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करने वाली है. बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 2 अप्रैल, 2025 और 3 अप्रैल 2025 के लिए व्हिप जारी किया है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मंगलवार (01 अप्रैल, 2025) को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार (02 अप्रैल, 2025) को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है तो केंद्र सरकार के लाए गए बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि कानून 2025 से पहले की जो संपत्तियां है जो वक्फ के अधीन है वह आगे भी वक्फ की ही संपत्तियां रहेंगी, अगर उन पर किसी तरह का कोई विवाद न रहा हो तो. यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इस बिल में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर रहा है उसको यह साबित करना होगा कि कम से कम 5 साल से वह इस्लाम का पालन कर रहा है (धर्म बदलवाकर जमीन हथियाने के मामलों पर लगे यह लगाम). इस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी.

























