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Surrogacy bill को मंजूरी के बाद अब कुछ इस तरह होगा नया बिल
सरोगेसी बिल में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. समझिए कि सरोगेसी बिल में पहले क्या था और संशोधन के बाद नया बिल कैसा होगा. पहले पति के गुजरने के बाद या तलाक होने के बाद महिलाओं को सरोगेसी की मदद से मां बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब पति के गुजरने या तलाक होने के बाद भी महिला को सरोगेसी का अधिकार मिलेगा. पहले सरोगेसी बिल में शादी के 5 साल बाद ही परिवार बढ़ाने की इजाजत थी. लेकिन संशोधित सरोगेसी बिल में 5 साल की ये सीमा हटा दी गई है. पहले सरोगेट मां को 18 महीने का बीमा कवर मिलता था. लेकिन अब बीमा कवर की अवधि बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है.
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