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पूरी कहानी: संसद के दोनों सदनों से पास हुआ तीन तलाक बिल, कई पार्टियों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा
मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा मिला है. मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी का रास्ता साफ हो गया है. राज्यसभा से बिल पास हुआ और प्रधानमंत्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया. मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के आतंक से मिली आजादी की पूरी कहानी.
तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल की सजा होगी. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी. इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा.
तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल की सजा होगी. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वयं और अपनी आश्रित संतानों के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त पाने की हकदार होगी. इस रकम को मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा.
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