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PAN को AADHAR से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, जानिए कब तक करा सकते हैं लिंक?
पैन नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब आपके पास तीन महीने की मोहलत और है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि सीबीडीटी ने आठवीं बार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ाई है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों को दी है. बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.
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