Consumer Rights: ऑर्डर रिटर्न के बाद रिफंड देने में देरी कर रही है कंपनी तो तुरंत करें ये काम, होगी कड़ी कार्रवाई
Consumer Forum: ई-कॉमर्स वेबसाइट से लाखों लोग रोजाना शॉपिंग करते हैं, कई मामलों में देखा जाता है कि लोगों को रिफंड या फिर प्रोडक्ट रिटर्न को लेकर परेशान किया जाता है.
Consumer Forum: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड खूब बढ़ गया है, लोग छोटी से छोटी चीज ऑनलाइन मंगवा रहे हैं. इसके लिए कई कंपनियां हैं, जो अलग-अलग ऑफर देकर लोगों को लुभाती हैं और अपने प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने के लिए आकर्षित करती हैं. कई बार ये कंपनियां अपने झांसे में फंसाकर लोगों को गलत या फिर नकली प्रोडक्ट भी दे देती हैं, ऐसे में लोग प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं और रिफंड क्लेम करते हैं. कई बार रिफंड मिलने में भी कई दिक्कतें सामने आती हैं. अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कंपनी पर जल्दी रिफंड नहीं देने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको कहां शिकायत करनी है.
अमेजन पर लगाया जुर्माना
दरअसल ये जुर्माना ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर लगाया गया है, ग्राहक ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसे खराब लैपटॉप दिया गया और जब उसने इसे रिटर्न किया तो रिफंड वक्त पर नहीं मिला. इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्योंकि लैपटॉप 70 हजार से ज्यादा की कीमत का था. ऐसे में कंज्यूमर कमीशन की तरफ से कंपनी और रिटेलर को फटकार लगाई गई और 35 हजार का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में करीब डेढ़ साल बाद ग्राहक को उसका पैसा लौटाया गया था.
यहां करें शिकायत
अब अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत तुरंत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं. आपको अपने साथ हो रही धोखाधड़ी या फिर रिफंड नहीं मिलने की शिकायत कंज्यूमर फोरम के हेल्पलाइन नंबर पर करनी होती है. आप ऐसी शिकायत 1800-11-4000 या फिर 1915 पर कर सकते हैं. इसमें आपसे तमाम तरह की जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और कंज्यूमर कोर्ट भारी जुर्माना भी लगा सकता है.
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