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प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कोर्ट तो जाग गया पर सरकारें कब जागेंगी ? | ABP Uncut
प्रवासी मज़दूरों के मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश दिए. Supreme Court ने कहा कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, राज्य सरकार किराया दे. आदेश में कहा गया है, ''जो जहां फंसा है उसे वहां की राज्य सरकार भोजन दे. उन तक जानकारी पहुंचाई जाए कि मदद कहां उपलब्ध है.''सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर Supreme Court ने 26 मई को संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं. उन्हें बार बार मीडिया में दिखाया गया. ऐसा नहीं कि सरकार कदम नहीं उठा रही है. जिसपर Supreme Court ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही. लेकिन ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंच नहीं पा रही है. ऐसे में इस वीडियो के जरिए जानिए की प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कोर्ट तो जाग गया पर सरकारें कब जागेंगी, बता रहे हैं ABP News के कार्यकारी संपादक Vijay Vidroh
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