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Supreme Court ने दिया ऐतिहासिक फैसला, बरक़रार रखा EWS Reservation मगर CJI Lalit ने जताया Dissent
आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर अपना फैसला सुना दिया है. फैसला 5 judges की constitutional bench ने लिया है। जिसमें से 3 जज इसके समर्थन में थे तो 2 इसके ख़िलाफ़। इसलिए फैसला बहुमत से लिया गया। आपको बताती चलूं कि ये एक ऐसा फैसला है जो संविधान के 103rd Constitutional Amendment संशोधन यानी कि amendment की वैधता को बरकरार रखता है। 103वां संशोधन क्या है क्यों है इस पर इतना बवाल, जानेंगे आज Sahiba Khan के साथ
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