Uniform Civil Code: विपक्षी नेताओं ने UCC विधेयक के प्रावधानों पर जताई आपत्ति, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया जवाब
Uttarakhand UCC Draft: मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नए कानून से पहले की कुरीतियां समाप्त होंगी. उन्होंने कहा उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने संविधान निर्माता के सपने को पूरा किया.
UCC Draft in Uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सदन से पारित हो चुका है. अब कानून का रूप देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देगा. हम देश के पहले ऐसे राज्य बने हैं जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है. इससे समाज में एकरूपता आएगी. महिलाओं को अब और सुरक्षा मिलेगी. पहले की कुरीतियां नया कानून आने के बाद समाप्त होंगी. प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के यूसीसी विधेयक में संशोधन की मांग पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जब बनता है तो उसका अच्छा और बुरा प्रभाव बाद में पता चलता है.
यूसीसी विधेयक पास होने पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुश
कानून में समय-समय पर बदलाव होता रहा है. अगर विधेयक के प्रावधानों में कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी तो हम संशोधन करेंगे. लेकिन अभी वक्त जश्न मनाने का है. उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने संविधान निर्माता के सपने को पूरा किया. उन्होंने देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपना देखा था. प्रेमचंद अग्रवाल ने मुसलमानों की आपत्ति पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि कोई ये ना समझे कि कानून किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष के लिए लाया गया है. यूसीसी कानून सभी धर्मों के लिए एक समान है. कुरीति पर कानून कुठाराघात करेगा. विपक्ष यूसीसी पर धर्म विशेष के लिए भ्रम फैलाकर गलत कर रहा है. सरकार नया कानून पूरे प्रदेश के लिए लेकर आई है.
'नया कानून महिलाओं को संपत्ति में दिलाएगा अधिकार'
यूसीसी का एक समान कानून मिसाल बनेगा. आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक दिन यूसीसी कानून देश में लागू होगा. नया कानून केवल धर्म विशेष के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि हिंदू बहनों की तरह मुस्लिम बहनें भी महत्वपूर्ण हैं. हमने नए कानून के जरिए हलाला जैसी कुरीति को प्रतिबंधित किया है. यूसीसी कानून के जरिए इद्दत कुरीति को भी रोकने की कोशिश की गई है. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने का काम कानून के जरिए किया गया है. हमारी सरकार अब इस कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए भविष्य में काम करेगी. इस कानून के जरिए प्रदेश की महिलाओं को हमने शक्ति प्रदान की है. उनको हमने उनका हक दिलाया है. विधेयक कानून का रूप लेने के बाद काम करना शुरू करेगा.
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