Mau News: बीजेपी नेताओं को जूते मारें वाले बयान पर कोर्ट ने ओपी राजभर को किया तलब, निजी मुचलके पर मिली जमानत
Mau News: मऊ में बीजेपी नेताओं को जूते मारें कहने और गाली देने के मामले में कोर्ट ने मंत्री ओपी राजभर को बीडब्लू वारंट भेज कर आज तलब किया था. वहीं उन्हें इस मामले में निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है.

यूपी के मऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में मऊ की अदालत में पेश हुए. जिसमें उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई. इस मामले में वकील ने कहा है कि चुनाव आयोग से जुड़े मामले में उन्हें समन मिला था जिसके बाद वह कोर्ट में पेश हुए थे.
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि 17 मई 2019 को रतनपुरा बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान राजभर ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि भाजपा नेताओं से मिलने पर उन्हें जूते से मारें.
वकील ने क्या बताया?
ओम प्रकाश राजभर के कोर्ट में पेश होने के बाद इस मामले पर एडवोकेट एम. खान ने मीडिया से बात की है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है जिसमें ओपी राजभर के खिलाफ एक हलधरपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ था.
उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग से जुड़े हुए मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद उन्हें कोर्ट की तरफ से समन जारी कर तलब किया गया था जिसमें वह पेश हुए थे. इस मामले में उन्हें 30 हजार के निजी मुचलके पर उनकी जमानत हो गई है.
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
लोकसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम में तैनात उपनिरीक्षक रुद्रभान पांडेय ने इस पूरे घटनाक्रम की तहरीर थाना हलधरपुर में दी थी. इस पर धारा 504, 506, के साथ 171-G आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
उक्त मामले में अदालत ने बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी मंत्री के उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में मंत्री राजभर के खिलाफ बीडब्ल्यू वारंट जारी किया था. वारंट की तामील के क्रम में सोमवार को मंत्री ओमप्रकाश राजभर अदालत में पेश हुए.
Source: IOCL
























