उन्नाव गैंगरेप केस में बड़ा आदेश, कोर्ट ने पीड़िता की आवाज के फॉरेंसिक सैंपल की दी मंजूरी
Unnao Rape Case: राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज मुरारी प्रसाद सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की आवाज का सैंपल लिया जाए और उसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाए.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप मामले में एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने पीड़िता की आवाज के सैंपल की फॉरेंसिक जांच कराने की अनुमति दे दी है. यह आदेश आरोपी शुभम सिंह की ओर से दायर की गई एप्लीकेशन पर दिया गया है. शुभम सिंह, शशि सिंह का बेटा है, जिन्हें कथित तौर पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी बताया जाता है.
यह मामला कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा पीड़िता के साथ किए गए रेप केस से अलग है. आरोप है कि सेंगर द्वारा रेप किए जाने के करीब एक हफ्ते बाद पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था. इसी गैंगरेप मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश सामने आया है.
आवाज का सैंपल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजने का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज मुरारी प्रसाद सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की आवाज का सैंपल लिया जाए और उसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाए. यहां इस सैंपल का मिलान केस रिकॉर्ड का हिस्सा बने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से किया जाएगा. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी शुभम सिंह के वकीलों ने दलील दी कि पीड़िता ने अब यह कहने से इनकार कर दिया है कि रिकॉर्ड की गई बातचीत में आवाज उसी की है. जबकि ट्रायल के दौरान इन रिकॉर्डिंग्स पर भरोसा किया गया था. वकीलों का कहना था कि इन रिकॉर्डिंग्स में ऐसे बयान हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था.
पीड़िता के बयानों की सच्चाई जांचने के लिए जांच जरूरी- बचाव पक्ष
बचाव पक्ष की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दिया कि पीड़िता के बयानों की सच्चाई जांचने के लिए वैज्ञानिक तरीके से वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच जरूरी है. रिकॉर्डिंग में ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो आरोपी के बचाव के लिए अहम साबित हों. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि फॉरेंसिक जांच की अनुमति केवल न्यायिक प्रक्रिया में मदद के लिए दी जा रही है. जांच रिपोर्ट की कानूनी अहमियत और सबूत के रूप में उसकी विश्वसनीयता का फैसला ट्रायल के उचित चरण में किया जाएगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























