इस नियम के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ नहीं कर पाएंगे मनमानी, आगरा में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई
आगरा में परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट में की जा रही मनमानी के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। विभाग के नये नियम के मुताबिक वाहन स्वामी वही प्लेट का इस्तेमाल कर सकेंगे जो आरटीओ ऑफिस से जारी हों

आगरा, नितिन उपाध्याय। अब लोग अपने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने में मनमानी नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको आरटीओ से जारी नंबर प्लेट ही लगानी होगी ना कि किसी दुकान से खरीदकर आप लगा पाएंगे। परिवहन विभाग के इस नए नियम को लागू कराने के क्रम में बुधवार को आगरा में न्यू आगरा थाना क्षेत्र में नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से सैकड़ों की तादाद में नंबर प्लेट ज़ब्त की गई और ये हिदायत दी गयी कि आगे से नंबर प्लेट नहीं बेचेंगे।
दरअसल अब आगे आप वाहन खरीदते हैं तो आपको एक हफ्ते में आरटीओ ऑफिस से बनी हुई नंबर प्लेट आप एजेंसी से ले सकेंगे, जिस एजेंसी से आपने गाड़ी खरीदी है या आपकी नंबर प्लेट खराब हो गयी है या टूट गयी है, तो किसी दुकान से ना बनवाकर आप आरटीओ ऑफिस से ही ले पाएंगे।
इस नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नाम दिया गया है, जिस पर एक बारकोड होगा, जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिससकर्मी आसानी से अपनी डिवाइस से ये जांच कर सकेगे कि कहीं ये फर्जी नंबर प्लेट तो नहीं है जिससे आप आसानी से चोरी की गाड़ी का पता लगा पाएंगे। इस नए नियम से एक तरफ वाहनों का फर्जीवाड़ा और चोरी की घटनाओं में कमी आएगी तो वहीं ड्रामेटिक फॉन्ट से बनी प्लेट भी लोग अपने वाहनों पर नहीं लगा पाएंगे, और नंबर प्लेट पर गाड़ी के नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिख पाएंगे।
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