![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-top.png)
Sri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद HC में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले अदालत में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर आज फिर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष की ओर दलीलें पेश की जाएंगी.
![Sri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद HC में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील Sri Krishna Janmabhoomi Case Allahabad High Court Hearing on today Muslim side will present arguments ann Sri Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद HC में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/20/9d2658c6d7b654228acbb31edef3f8cb1710909645032898_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनावाई चल रही है. अदालत में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी.
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर आज सुनवाई होगी. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होने वाली सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी. सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुस्लिम पक्ष की आगे की दलीलें पेश करेंगी.
पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मूल वाद क्रमांक 7,12, 14 और 18, पर बहस हुई थी. हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है. मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है.
मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है. 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने अब तक दलीलें पेश की हैं और कहा कि है कहा है कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी हवाला दिया है
विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग
पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है. ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है.
ये भी पढ़ें: Agra News: एक तरफा प्यार में आशिक बन गया बम मेकर, प्रेमिका के परिवार को उड़ाने का बनाया प्लान
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![metaverse](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![डॉ. सब्य साचिन, वाइस प्रिंसिपल, जीएसबीवी स्कूल](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/045c7972b440a03d7c79d2ddf1e63ba1.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)