Section 144 in Gautam Buddh Nagar: इतने महीने के लिए गौतम बुद्ध नगर में लागू रहेगी धारा 144, जानें- क्या है कारण
गौतम बुद्ध नगर में लागू सीआरपीसी की धारा 144 को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. दरअसल कोरोना महामारी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव और त्योहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
Section 144 in Gautam Buddh Nagar: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में लागू सीआरपीसी की धारा 144 को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. दरअसल कोरोना महामारी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव और त्योहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इसे लेकर सोमवार को एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि 1 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगा.
जारी आदेश के अनुसार यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी. 10 फरवरी को ही गौतम बुद्ध नगर में मतदान होना है. इस बीच फरवरी में वसंत पंचमी, होली और शब-ए-बारात जैसे त्योहार हैं. इसके अलावा फरवरी और मार्च में कई परीक्षाएं भी निर्धारित हैं. जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखाना जरूरी है. इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है.
जनसभा में 500 लोग ही हो सकते हैं शामिल
पुलिस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के लिए जनसभाओं में छूट दी गई है. आदेश में कहा गया है "इनडोर मीटिंग की अनुमति दी गई है, जहां अधिकतम 500 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं" इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के बिना कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता. वहीं शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते. दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्याशी एक बार में काफिले में पांच से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
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