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Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सपा सांसद एसटी हसन बोले- 'बिना वजह खड़ा हो रहा विवाद', कुरान का जिक्र कर कही ये बात'
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद डॉक्टर एसटी हसन (ST Hassan) ने कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) पर प्रतिक्रिया दी है.
![Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सपा सांसद एसटी हसन बोले- 'बिना वजह खड़ा हो रहा विवाद', कुरान का जिक्र कर कही ये बात' Samajwadi Party MP ST Hassan reaction on Karnataka Hijab Controversy and Supreme Court hearing Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सपा सांसद एसटी हसन बोले- 'बिना वजह खड़ा हो रहा विवाद', कुरान का जिक्र कर कही ये बात'](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/13/79fde12adfc1f68f5129c81b5dda1eee1665647715121369_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Hijab Ban Verdict: कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है. सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय इस मामले पर अलग-अलग थी. जिसके बाद मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की गई है. जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद डॉक्टर एसटी हसन (ST Hassan) ने प्रतिक्रिया दी है.
सपा सांसद ने कहा, "हिजाब को बिना वजह विवादित बनाया जा रहा है. हम सब जानते हैं कि पर्दा 1400 साल से पहले से महिलाएं करती चली आ रही हैं. वह चाहे किसी भी धर्म की हो. सभी महिलाएं घुंघट और पर्दा करती रही हैं. इस्लाम धर्म में भी कुरान में पर्दे का साफ आदेश है कि महिलाएं जब घर से बाहर निकले तो अपने सर को ढककर निकले. लेकिन न जाने क्यों इसे विवादित बनाए जाने की कोशिश की जा रही है. हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है."
बिना वजह खड़ा हो रहा विवाद
सांसद एसटी हसन ने आगे कहा, "पर्दा महिलाओं की इच्छा पर है जो महिलाएं करना चाहती हैं, वह करती हैं जो नहीं करना चाहती वह नहीं करती हैं. इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. लेकिन बिना वजह पर्दे पर विवाद खड़ा किया जा रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला लेंगे." इससे पहले हिजबा विवाद पर मीडिया ने सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क से पतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, "बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है."
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन सुनवाई की थी. जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था. इससे पहले हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले में साफ किया गया था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है. ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है.
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