Prophet Remark: नूपुर शर्मा को SC की फटकार पर मायावती बोलीं- सांप्रदायिकता फैलाने वालों के लिए जरूरी सबक
Mayawati Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने आज नूपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है. इसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी अपना बयान दिया है.
Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने आज बीजेपी (BJP) की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आपकी बेलगाम जबान ने पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़का दी. कोर्ट ने नूपुर शर्मा से अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगने के लिए भी कहा. इसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने भी अपना बयान दिया है.
मायावती ने कहा, 'माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नूपुर शर्मा के विरुद्ध आज लिए गए सख़्त स्टैण्ड और अपने भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में झोंकने हेतु उनसे माफी मांगने का निर्देश उन सभी के लिए ज़रूरी सबक है जो देश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं. साथ ही, नफरती भाषण के लिए नूपुर शर्मा के विरुद्ध एफआईआर होने के बावजूद पुलिस द्वारा उनके प्रति निष्क्रिय रवैये का भी मा. कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से संभव है कि आगे इस प्रकार की प्रवृति पर थोड़ा रोक लगे.'
कोर्ट ने कही ये बड़ा बात
कोर्ट ने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने संबंधी उनकी अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने (शर्मा ने) पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की. जज सूर्यकांत और जज जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘‘ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है. इस प्रकार के बयान देने का उनका क्या मतलब है? इन बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं... ये लोग धार्मिक नहीं हैं. वे अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते. ये टिप्पणियां या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए की गईं अथवा किसी राजनीतिक एजेंडे या घृणित गतिविधि के तहत की गईं.’’
बता दें कि टेलीविजन पर प्रसारित एक बहस के दौरान पैगंबर के बारे में की गई शर्मा की टिप्पणी के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे और कई खाड़ी देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. बीजेपी ने बाद में शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था. पीठ ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी. पीठ ने कहा, ‘‘जिस तरह उन्होंने देशभर में लोगों की भावनाओं को भड़काया, उससे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए केवल यह महिला जिम्मेदार है. हमने बहस देखी है.’’
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