ऐतिहासिक: रेप के दोषी को महज 9 दिन में सजा, अदालत ने सुनाई 20 साल कैद
महोबा की अदालत ने महज 9 दिन में रेप के दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

बांदा, भाषा। महोबा की एक अदालत ने 16 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले में कुछ ही दिनों में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को सिर्फ 9 दिनों की नियमित सुनवाई के बाद 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
बतादें कि दोषी रामकरण के खिलाफ 6 अक्टूबर को एक शख्स ने अपनी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार का केस दर्ज कराया था। जांच में जुटी पुलिस ने 20 दिन बाद पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने अदालत के सामने अपने बयान में रेप की बात कही थी। इसके बाद अदालत ने 13 नवंबर को आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत आरोप तय कर नौ दिन तक चली नियमित सुनवाई में उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (त्वरित) रामकिशोर शुक्ला की अदालत ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले की नियमित सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सिर्फ नौ दिन में ही दोषी युवक रामकरण अहिरवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई और इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि देश का यह पहला मामला है, जब अदालत ने दोषी को महज नौ दिन में सजा सुनाई है।
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