कानपुर: अब सिर पर हेलमेट नहीं होने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल, सख्ती से होगा पालन
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की गाइड लाइन, प्रदेश ओर देश में लगातार बढ़ रहा हादसों का ग्राफ देखते हुए अब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. दो पाहिया वाहनों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.

Kanpur News: चलती का नाम गाड़ी ये लाइने अपने कई बार सुनी होंगी लेकिन इस लाइन को सच साबित कर रहे है, उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त की गाइड लाइन. प्रदेश ओर देश में लगातार बढ़ रहा हादसों का ग्राफ देखते हुए अब सरकार इस नए नियम से कम करने की कवायत में है. इसलिए दो पहिया वाहनों के स्वामियों की सुरक्षा और जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए अब परिवहन विभाग के आयुक्त ने नए निर्देश जारी किए हैं. जिसमें दो पहिया वाहनों में तभी फ्यूल पेट्रोल पंप पर दिया जाएगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा, वरना गाड़ी बहुत दूत तक चल नहीं पाएगी.
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की तर्ज पर एक मुहिम बनकर तैयार हुई है, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है. दरअसल, परिवहन आयुक्त की ओर से सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस के मुखियाओं को पत्र भेजा गया है, जिसके बाद इस गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है. सभी पेट्रोल पंप पर इसको लेकर सख्ती भी दिखाइए दे रही है, वहीं पेट्रोल पंप पर दो पहिया वाहनों में तेल भरवाने आने वाले लोग अभी इस गाइड लाइन से अनभिज्ञ भी है. इसके साथ ही पंप के कर्मी सभी वाहन स्वामियों को इस निर्देश के लिए जागरूक भी कर रहे हैं कि हेलमेट जरूर पहने और इसका पालन करें नहीं तो बिना हेलमेट के फ्यूल नहीं दिया जाएगा.

नियमों को लेकर लोगों ने जताई सहमति
वहीं इस गाइड लाइन को लेकर पेट्रोल भरवाने पंप पर पहुंचे लोगों ने भी इस नियम को सख्ती से पालन किए जाने के लिए सहमति जताई है. वहीं पंप पर कुछ लोग बिना हेलमेट के पहुंचे तो उन्होंने दूसरे वाहन चालक से हेलमेट मांगकर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया लेकिन अब इस नए नियम को सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा. वहीं पंप के कर्मियों ने बताया कि जैसे ही ये निर्देश मिले, वैसे ही बिना हेलमेट के लोगों को पेट्रोल देने से मना भी किया जा रहा है.
हेलमेट पहनने से सबसे पहले तो गाड़ी चलने वाले शख्स की जीवन की सुरक्षा बढ़ जाएगी. हादसे के दौरान उसके नाजुक अंग सिर में कोई बड़ा नुकसान होने से बचेगा. वहीं परिवहन नियमों का पालन भी होगा. जिसके चलते लोगों के चालान कम होंगे. इस नियम में सिख समुदाय के पगड़ी बांधने वाले लोगों को छूट मिलेगी, सरकार ओर विभाग की ओर से जारी इस निर्देश से शहरी सुरक्षा बढ़ेगी साथ ही हादसों के ग्राफ में भी गिरावट आएगी और लोगों के जीवन के साथ उनकी खुद की गाड़ी भी चलती रहेगी.
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