Gyanvapi Masjid मामले की पूरी कहानी, जानिए- सर्वे से पहले और सर्वे के बाद अभी तक क्या क्या हुआ?
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है. वहीं आज सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. दोपहर एक बजे सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई की जाएगी

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है. कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम को आज अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने की संभावना कम है. कोर्ट कमिश्नरों का दावा है कि अभी रिपोर्ट तैयार करने में एक-दो दिन का समय और लग सकता है. कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय दिए जाने की अर्जी कोर्ट में पेश कर सकते हैं. ये मामला वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की कोर्ट चल रहा है.
सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी
वहीं दूसरी ओर सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. दोपहर एक बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर करेगा सुनवाई. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी. ज्ञानवापी को लेकर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. मस्जिद में वजू वाली जगह सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है.
बता दें कि इस मामले में अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कई तरह के दावे किए जा चुके हैं. कोर्ट की निगरानी में सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, अब सभी को सर्वे की रिपोर्ट इंतजार है. इस मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है. इस सब के बीच हम आपके लिए ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अब तक की पूरी कहानी लेकर आए हैं. जानिए- सर्वे से पहले और सर्वे के बाद अभी तक क्या क्या हुआ?
सर्वे से पहले और सर्वे के बाद अभी तक क्या क्या हुआ?
- 5 महिलाएं कोर्ट गयीं
- 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई
- श्रृंगार गौरी, हनुमान, नंदी, गणेश के नियमित दर्शन और पूजा-अर्चना करने की इजाजत माँगी
- इसमें दावा किया गया था कि ऐसा न करने देना हिंदुओं के हितों का उल्लंघन होगा
- यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी के अनुसार अपने धर्म को मानने का उनका अधिकार भंग हो गया है
- इसमें विपक्ष के तौर पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, वाराणसी के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिले के डीएम और राज्य सरकार को चुना गया था
- माँ श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में स्थितियों का पता लगाने के लिए 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया था
- 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सिनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए तीन मई ईद के बाद और 10 मई के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी कमीशन की कार्रवाई और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था
सर्वे हुआ
- 6, 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ, विरोध के चलते पूरा नहीं हो सका
सर्वे रुका
- 7 मई को श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कोर्ट पहुंची थी
विरोध के चलते सर्वे पूरा नहीं हो सका
कोर्ट में मामला
- 11 मई - प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर बहस
- वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था
कोर्ट का फैसला
- 12 मई को –
- 13 मई से दोबारा शुरू होगा सर्वे
- सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक
- अजय मिश्रा नहीं हटेंगे, साथ दो सहायक कमिश्नर लगाए गए
- 17 मई को रिपोर्ट देने है
- लेकिन 13 मई को सर्वे शुरु ना होकर 14 मई से शुरु हुआ
अभी तक ज्ञानवापी के सर्वे में क्या-क्या हुआ
14 मई
- सर्वे के पहले दिन को ज्ञानवापी परिसर के 50% हिस्से का सर्वे हुआ था
- 4 घंटे के सर्वे के दौरान 4 तहखानों को खोला गया था
- तहखानों की साफ-सफाई करवाई
- इसके बाद टीम ने उसकी वीडियोग्राफी करवाई। दीवारों की नक्काशी चेक की
15 मई
दूसरे दिन 15 मई को परिसर का 30% और सर्वे हुआ
·इस दिन भी 4 घंटे सर्वे हुआ था
·ज्ञानवापी परिसर के ऊपरी बने हुए कमरों, गुंबद, छत और दीवारों की वीडियोग्राफी कराई गई थी।
·इसके अलावा, दरवाजों की नक्काशी का भी हाई लैंस वाले कैमरे से पिक्चर ली गई थी
16 मई
·ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन आज पूरा हो गया।
·आज एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में वादी-प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम ने सुबह 8 बजे परिसर में एंट्री की। करीब 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ
·हालांकि, वकीलों का कहना है कि रिपोर्ट बनाने में कुछ समय लग सकता है।
·ज्ञानवापी के सर्वे के तीसरे दिन अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया
·इसके बाद कोर्ट ने जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है
·उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।
·कोर्ट ने यह फैसला एक वादी के वकील की एप्लीकेशन पर यह आदेश दिया है।
·सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहनलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया।
·कहा, 'अंदर बाबा मिल गए... जिन खोजा तिन पाइयां। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है। अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचे मलबा है, उसके सर्वे की मांग उठाएंगे।'
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
·मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कल सुनवाई करेगी
16 मई के सर्वे के बाद दोनों पक्षों का दावा
हिंदू पक्ष
·सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ. सोहनलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया।
·कहा, 'अंदर बाबा मिल गए... जिन खोजा तिन पाइयां। तो समझिए, जो कुछ खोजा जा रहा था, उससे कहीं अधिक मिला है। अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचे मलबे है, उसके सर्वे की मांग उठाएंगे।'
मुस्लिम पक्ष
·मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों का खारिज किया
·वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला। हम सर्वे से संतुष्ट है
17 मई
·कोर्ट में आज पेश होगी सर्वे रिपोर्ट
·ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट -
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
·अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी
हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
·ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.
·मस्जिद में वजू वाली जगह सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है.
·हिंदू पक्ष की मांग पर कल अदालत ने वजू वाली जगह को सील करने का आदेश दिया था.
ये भी पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























