क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई को HC से राहत, रेप मामले में गिरफ्तारी पर रोक
लखनऊ में एक महिला की शिकायत पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ रेप केस का मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके भाई हसीब पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई और रणजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और धमकी देने के मामले में बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने मोहम्मद कैफ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें इस मामले की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.
लखनऊ के आशियाना थाने में एक महिला की शिकायत पर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ रेप केस का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उनके भाई हसीब पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था.
हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने और धमकी देने के मामले में मोहम्मद कैफ की गिरफ्तारी पर स्टे कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद की खंडपीठ ने मोहम्मद कैफ की आपराधिक रिट याचिका पर जांच होने तक मोहम्मद कैफ की गिरफ्तारी पर स्टे दिया है.
कैफ भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई हैं. याचिका में आशियाना थाने में 13 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई है. कैफ के वकील ने कोर्ट में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप गलत और मनगढ़ंत हैं, उन्होंने कहा कि कैफ ने शादी का कोई वादा नहीं किया था.
पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में दी दलील
विपक्षी पक्ष के वकील ने कहा कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध के तत्व हैं और इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए. गिरफ़्तारी पर स्टे के लिए जो तथ्य दिए गये हैं वह सब झूठे हैं और पुलिस ने जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है. पीड़िता के वकील का कहना था कि पीड़िता के 180 के बयानों से छेड़छाड़ की गई है. धारा 183 के बयान में लखनऊ के होटल हयात से जुड़ा आरोप है, जबकि धारा 180 के बयान में इसका जिक्र नहीं है.
जांच अधिकारी ने बताया कि मामले की ज्यादातर घटनाएं दिल्ली से जुड़ी हैं. इस आधार पर जांच अधिकारी ने एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की संस्तुति उच्च अधिकारियों को भेजी है लेकिन, फिलहाल यह मामला लखनऊ के पुलिस उपायुक्त के पास लंबित है. महिला ने आरोप लगाया था कि कैफ ने शादी का झांसा देकर 03 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गए.
महिला का यह भी दावा है कि कैफ के कहने पर उसने अपनी केबिन क्रू की नौकरी छोड़ दी थी और कैफ ने उस से वादा किया था कि आई पी एल ऑक्शन 2026 में सिलेक्शन होने के बाद वह उस से शादी कर लेगा. लेकिन, बाद में वादे से मुकर गया. इस मामले में कैफ के भाई मोहम्मद हसीब पर भी महिला ने जान से मारने धमकी देने का आरोप लगाया था.






















