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UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में कब तक लागू हो पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी ये अहम जानकारी
Uttarakhand News: 30 जून के बाद उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी. ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने 90 फीसद काम पूरा कर लिया है.
![UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में कब तक लागू हो पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी ये अहम जानकारी CM Pushkar Singh Dhami says government to implement Uniform Civil Code after 30 June UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में कब तक लागू हो पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी ये अहम जानकारी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/05/16/80603ff408b319c8f615269108f84dc31684201107789211_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
CM Pushkar Singh Dhami on Uniform Civil Code: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) ड्राफ्ट करने का काम करीब 90 फीसद पूरा हो चुका है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार कर लेगी. उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा. मुख्यमंत्री धामी ने देश के सभी राज्यों से भी अपेक्षा जताई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ें. बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफी विवादास्पद है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करने का काम कहां तक पहुंचा
बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना रहा है. धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में लौटने पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था. चुनाव जीतने के बाद धामी सरकार ने सबसे पहला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लिया. धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था.
राम मंदिर और 370 का एजेंडा पूरा होने के बाद बचा एक काम
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित ड्राफ्ट कमेटी पर सर्वोच्च अदालत की मुहर लग चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की गठित कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. मुख्यमंत्री धामी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उत्तराखंड सरकार का कदम भारतीय संविधान के अनुरूप वैध माना गया है. राम मंदिर और 370 का एजेंडा पूरा होने के बाद बीजेपी के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया है.
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