महिलाओं के बाद अब यूपी में दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा फैसला, मिलेगी ये बड़ी छूट
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बाद अब दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों को भी स्टांप में छूट मिलेगी. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है.

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. एक उच्चस्तरीय बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दी जा रही स्टाम्प शुल्क में छूट को भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजन तक विस्तार देने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 05 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त सकारात्मक अनुभवों के आधार पर अब सभी जनपदों में ₹20 हजार से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य किया जाए. फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू की जानी चाहिए. इसी प्रकार, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए.
उन्होंने कहा कि स्टाम्प विक्रय के अन्य विकल्पों पर विचार कर वेण्डरों के कमीशन को तार्किक बनाया जाए. साथ ही 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किराएनामे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाए. रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ सके.
होमगार्ड्स पर भी सीएम ने दिए निर्देश
इसके अलावा सीएम योगी ने होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा की परिस्थितियों में होमगार्ड्स की भूमिका की सराहना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिए. साथ ही, बदलते समय और बढ़ते दायित्वों को देखते हुए होमगार्ड्स एनरोलमेंट से जुड़े नियमों में संशोधन पर जोर देते हुए समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष एनरोलमेंट सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए.
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सीएम ने कहा कि युवाओं को अधिक अवसर देने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पात्रता, परीक्षा और चयन से सम्बन्धित प्राविधानों में सुधार किया जाना चाहिए. बल को और अधिक युवा स्वरूप देने के लिए एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो
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