बहराइच: सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाजत
Bahraich Salar Masood Ghazi Fare: बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक जारी रहेगी. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मेले के आयोजन को इजाजत नहीं दी है.

Bahraich Salar Masood Ghazi Fare: उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर लगी रोक जारी रहेगी. मेला प्रबंध समिति की ओर दायर यायिका में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मेला समिति को मेला आयोजन की इजाजत नहीं दी है. जिसके बाद मेले के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक जारी रहेगा.
सालार गाजी की दरगाह पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगाया जाता है. लेकिन, इस बार प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है. प्रशासन ने कहा था कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती. डीएम ने इस मामले की जांच कराई और अनुमति देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद मेला समिति ने हाईकोर्ट में अपील की. शुक्रवार को इस मामले पर जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की बेंच में सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
जिला प्रशासन ने मेले के आयोजन पर लगाई रोक
आपको बता दें कि इस बार जेठ मेला 15 मई से 15 जून तक लगना था, लेकिन जिला प्रशासन पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है. जिला प्रशासन के इस निर्णय के बाद दरगाह प्रबंधन समिति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने के साथ दरगाह शरीफ से स्वामित्व के कागजात दिखाने को कहा था.
इस मामले में याची की ओर से पेश अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा ने पिछली सुनवाई में तर्क दिया था कि यह दरगाह 1375 AD में फिरोजशाह तुगलक ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में बनवाई थी और यहां पर लंबे समय से हर साल जेठ के महीने में एक महीने का उर्स चलता है, जिसमें देश-विदेश से चार पांच लाख लोग आते हैं पर इस बार उर्स 15 मई को शुरू होना है लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस बार अनुमति देने से इनकार कर दिया है. वहीं प्रशासन की रोक के बाद दरगाह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है.
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