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Ankita Bhandari Murder Case: दो साल बाद ट्रायल पूरा, 30 मई को आएगा फैसला, देशभर की निगाहें कोर्ट पर

अंकिता भंडारी हत्याकांड में दो साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को ट्रायल पूरा कर लिया.अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की है.

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने दो साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को ट्रायल पूरा कर लिया. अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की है. इस फैसले पर उत्तराखंड सहित पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश पैदा किया था.

18 सितंबर 2022 को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उनके दो सहयोगियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देकर मार डाला. एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ. इस घटना ने पूरे उत्तराखंड में सनसनी मचा दी थी और लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी.

कोर्ट में क्या हुआ?

सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया. उन्होंने अदालत में दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को मजबूती से साबित किया है और तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 30 मई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया. सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी संबंधित जेलों से कोर्ट में पेश हुए.

मामले की जांच और चार्जशीट

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की गहन जांच की और 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया. अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जिनमें जांच अधिकारी भी शामिल थे. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354(ए) (छेड़खानी और लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए. सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है.

क्यों है यह मामला इतना महत्वपूर्ण?

अंकिता भंडारी हत्याकांड ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया. आरोप है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में "विशेष सेवा" देने का दबाव डाला गया था, जिसके इनकार पर उसकी हत्या की गई. इस मामले में एक कथित "वीआईपी" की संलिप्तता की बात भी सामने आई, जिसके कारण यह केस और भी चर्चा में रहा.

प्रदेश भर की निगाहें फैसले पर

28 मार्च 2023 से शुरू हुई इस सुनवाई के बाद अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर है. सवाल यह है कि क्या तीनों आरोपियों को कठोर सजा मिलेगी या वे इस मामले से बच निकलेंगे? अंकिता के परिवार और समर्थकों के साथ-साथ पूरे प्रदेश की जनता को इस फैसले से न्याय की उम्मीद है.

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