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Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने रिजर्व किया जजमेंट

Azam Khan News: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है.

Azam Khan News Today: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार वालों की तरफ से दाखिल की गई अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज खत्म हो गई है. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है. अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद जताई जा रही है. आजम खान और उनके परिवार ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने के मामले में रामपुर की कोर्ट से मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 

हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई में एडवोकेट जनरल अजय मिश्र, एएजी पी सी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता ए के संड और अपर शासकीय अधिवक्ता जे के उपाध्याय ने सरकार की ओर से पक्ष रखा. आजम खान और उनके परिवार की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला ने भी आज कुछ दलीलें पेश की. इसके साथ ही शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का पक्ष भी कोर्ट में रखा गया.

रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी सजा 

बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान एंड फैमिली को सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल ही आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सात-सात साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई. 

बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों पर सुनवाई हुई. रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 18 अक्टूबर को आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देकर तीनों को सात- सात साल की सजा सुनाई थी.

बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था केस 

आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल पहले ही पक्ष रख चुके थे. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने ही इस मामले में केस दर्ज कराया था. अब्दुल्ला आजम का एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका से बना था, जबकि दूसरा लखनऊ के अस्पताल से. रामपुर के थाना गंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 4/2019 धारा 420/467/468/471 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ था. 

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