सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में HC का फैसला, सरकार को मिला इतने महीने का समय, कब होगी अगली सुनवाई
Sub Inspector Recruitment Case: सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दो महीने का समय दिया. राज्य सरकार को इस मामले में कोई भी फैसला लेने की स्वतंत्रता रहेगी.

Rajasthan News: सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का शुक्रवार को फैसला आ गया है. राजस्थान सरकार को दो महीने का समय मिला है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी. राज्य सरकार को इस मामले में कोई भी फैसला लेने की स्वतंत्रता रहेगी लेकिन फैसला लेने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करनी होगी. मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी.
अगली सुनवाई में अदालत ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले की गुरुवार को भी जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत से सरकार को अंतिम फैसला लेने के लिए चार महीने का समय मांगा था.
सब इंस्पेक्टर भर्ती मामला
सरकारी वकील की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि 4 महीने का समय बहुत अधिक है. अदालत ने कहा कि सरकार दो महीने में फैसला ले सकती है. फिर भी हम तीन महीने का समय देने के लिए तैयार हैं. सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार और ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट का आया फैसला
उन्होंने एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश का हवाला दिया. दूसरी तरफ ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की भी दलील है. उन्होंने पेपर लीक में संलप्तिता से इंकार किया है. पुलिस विभाग में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने दूसरी नौकरी छोड़ी है. ऐसे में भर्ती परीक्षा रद्द करने को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स अन्याय बताते हैं. बता दें कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है. अगली सुनवाई में सरकार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित हुआ है.
मनीष शर्मा की रिपोर्ट
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