पंजाब में इस नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दिखाई सख्ती, दिया 3 दिनों का वक्त, नहीं तो होगी ये कार्रवाई
Punjab News: मोहाली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की है. डिफॉल्टरों को टैक्स भरने के लिए तीन दिन का समय दिया गया. तय समय सीमा के अंदर टैक्स अदा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Punjab News: पंजाब के मोहाली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. निगम ने टैक्स डिफॉल्टरों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे तीन दिन के भीतर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें. तय समय सीमा के अंदर टैक्स अदा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, अगर निर्धारित तीन दिनों में टैक्स जमा नहीं किया गया तो डिफॉल्टरों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है. यह कार्रवाई खास तौर पर बड़े शोरूमों, फैक्ट्रियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के खिलाफ की जाएगी, जिन पर लंबे समय से भारी मात्रा में टैक्स बकाया है.
प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले डिफॉल्टरों को नोटिस जारी
नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले सभी बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस भेज दिए हैं. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उन्हें बिना किसी देरी के पूरा बकाया टैक्स जमा करना होगा. निगम का कहना है कि पहले भी कई बार टैक्स जमा करने के लिए मौका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया.
प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का एक बड़ा स्रोत
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का एक बड़ा स्रोत है. इसी टैक्स से शहर में सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. टैक्स न भरने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए अब सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है.
नगर निगम ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें और किसी भी तरह की कार्रवाई से बचें. निगम का कहना है कि समय पर टैक्स जमा करना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि शहर के विकास में भी योगदान देता है.
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