Maharashtra: ठाणे में 78 करोड़ का GST फर्जीवाड़ा करने वाले तीन लोग गिरफ्तार, तीनों एक ही कंपनी के पार्टनर
Thane News: ठाणे में जीएसटी भुगतान में फर्जीवाड़ा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्हें 78 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

GST Fraud Accused Partner Arrested: मुंबई के पड़ोसी ठाणे (Thane) जिले में स्थित एक कंपनी के तीन भागीदारों को रविवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की कथित रूप से चोरी करने और धोखाधड़ी से सामूहिक रूप से 78 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई क्षेत्र में सेंट्रल सीएसटी भिवंडी आयुक्तालय द्वारा कथित अनियमितताओं का पता लगाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई. सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘‘सीएसआर का भुगतान न करने और ए. एस. एग्री एंड एक्वा एलएलपी के धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाने के बारे में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की गई.’’
इस तरह के की गई धोखाधड़ी
जांच के दौरान, सीजीएसटी अधिकारियों ने साक्ष्य एकत्र किए और कंपनी के तीन भागीदारों को रविवार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया. 16 अन्य भागीदारों के साथ कंपनी की स्थापना करने वाले आरोपी व्यक्तियों को शुक्रवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सुमित कुमार, आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भिवंडी आयुक्तालय, ने कहा कि फर्म ने कई मकानों के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त 292 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान पर 53 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता का निर्वहन नहीं किया है, जो कर योग्य है.
ये कंपनी चलाते हैं आरोपी
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उक्त फर्म ने एक अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर 25 करोड़ रुपये की राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाया है. तीनों आरोपियों की पहचान हिरेन पटेल, संदेश खामकर और वैभव कोटलापुरे के रूप में हुई है, जो ए एस एग्री और एक्वा एलएलपी कंपनी में पार्टनर हैं. उन पर सीजीएसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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