Mumbai Pollution: 'सड़क पर खड़ा कर दें?' मुंबई में प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त, BMC कमिश्नर को लगी फटकार
Mumbai Air Pollution: मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हुआ है. अदालत ने बीएमसी को नियमों के पालन में लापरवाही पर फटकार लगाई, मजदूरों के स्वास्थ्य पर चिंता और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

Mumbai Pollution News: मुंबई में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) को फटकार लगाते हुए कहा कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, जमीन पर उनका पालन नहीं हो रहा. हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर पालिका आयुक्त को सड़कों पर खड़ा रखें, तभी उन्हें असल हालात समझ आएंगे.
पालिका आयुक्त को कोर्ट की फटकार
मुंबई की हवा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी को समन जारी किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “सड़कों पर जाकर देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है.”
कोर्ट ने खासतौर पर मुंबई एयरपोर्ट के आसपास और कई निर्माण स्थलों पर नियमों की खुलेआम अनदेखी होने की बात कही. अदालत ने चेतावनी दी कि यदि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो बीएमसी के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कामगारों के स्वास्थ्य पर जताई चिंता
हाईकोर्ट ने निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि
“कामगारों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है. गरीबों के स्वास्थ्य अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जबकि स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है.”
कोर्ट ने साफ कहा कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और सुरक्षा नियमों का पालन न होना सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है. मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया है. इस समिति में पर्यावरण विशेषज्ञ, IIT के जानकार और एक सेवानिवृत्त प्रधान सचिव को शामिल किया गया है. समिति का काम हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस सुझाव और समाधान देना होगा.
कल फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ पेश हों. इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी. कोर्ट का साफ संदेश है अब लापरवाही नहीं चलेगी.
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Source: IOCL























