Raja Raghuvanshi: इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में दो को मिली जमानत, हत्या करके इसी के फ्लैट में छिपी थी सोनम
Raja Raghuvanshi Case Update: इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने दो सह-आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है. वहीं, शिलोम जेम्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नए अपडेट सामने आए हैं. इस हाई-प्रोफाइल केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डीकेके मिहसिल्ल की अदालत ने दो सह-आरोपियों, लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है. लोकेंद्र सिंह तोमर इस मामले में गिरफ्तार होने वाला आठवां आरोपी था.
लोकेंद्र सिंह तोमर के घर पर रुकी थी सोनम
लोकेंद्र वह फ्लैट मालिक है, जहां हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने शरण ली थी, जबकि बलबीर उस इमारत का सुरक्षा गार्ड है. द शिलॉन्ग टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी इमारत के एक फ्लैट में सोनम रघुवंशी 30 मई से 7 जून 2025 तक छिपी रही थी. बताया गया है कि यह फ्लैट शिलोम जेम्स नामक व्यक्ति को किराए पर दिया गया था. बलबीर अहिरवार, जो उस फ्लैट का सुरक्षा गार्ड है, उस दौरान तैनात था और इस पूरी गतिविधि की जानकारी रखता था.
वकील तुषार चंदा ने बताया क्यों मिली जमानत?
सरकारी वकील तुषार चंदा के अनुसार, दोनों सह-आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराएं जमानती थीं और उनकी हत्या में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई. अदालत को बताया गया कि इन दोनों की भूमिका केवल सोनम को शरण देने और सुरक्षा तक सीमित थी. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्णय लिया. चंदा ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इनकी संलिप्तता केवल परिस्थितिजन्य थी.
उधर, इस मामले में एक अन्य आरोपी शिलोम जेम्स को अदालत ने 2 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. शिलोम पर आरोप है कि उसने हत्या से जुड़े सबूतों को मिटाने का प्रयास किया. वह इंदौर का निवासी है और उसके वकील अब अगली सुनवाई में जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं.
गौरतलब है कि 23 मई को मेघालय के सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने कर दी थी. यह मामला देशभर में चर्चा में रहा और अब अदालत में सुनवाई जारी है.
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Source: IOCL