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Consumer Protection Act: 'अगर ठगे गए हैं तो शिकायत तुरंत जिला उपभोक्ता अदालत में करें, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स पाना आपका अधिकार है'

Sehore News: सीहोर में एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्राहकों के अधिकारों पर चर्चा की गई. ठगे जाने पर ग्राहक कंपनियों से कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई.

Consumer Protection Act Benefit: सीहोर में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण दिया जाता है. उपभोक्ताओं को भी हर सामान खरीदते समय या कोई सेवा लेते समय उसे अच्छे से परख लेना चाहिए. सामान या सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए. उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या सामान लेने की अपील की है. 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद

कार्यक्रम में कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने कहा कि कोई भी सामान अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम जो वस्तु या सेवा ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. यदि लगता है कि हम ठगे गये हैं तो उसकी शिकायत तुरंत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में की जानी चाहिए. कटेक्टर ने यह भी कहा कि यह संस्था का दायित्व है कि वह निर्धारित मानकों के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट ही उपलब्ध कराए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भोपाल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से हो रहा है. कलेक्टर ने बताया कि सीहोर जिले में भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. फिलहाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद के प्रकरण दर्ज किए गए हैं. कार्यक्रम की शुरुआत में जिला आपूर्ति अधिकारी एसके तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. अपर जिला जज दांगी एवं कलेक्टर चद्रमोहन ठाकुर ने खाद्य विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. 

पांच लाख रुपये तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगी
 
जानकारी के मुताबिक 5 लाख रुपये तक प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में दर्ज कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वहीं इससे अधिक के मामलों में पांच लाख से ऊपर व दस लाख तक 200 रुपये, दस लाख से ऊपर एवं बीस लाख रुपये तक 400 रुपये, बीस लाख से ऊपर एवं पचास लाख रुपये तक एक हजार रुपये और पचास लाख से ऊपर एवं एक करोड़ रुपये तक दो हजार रुपये का शुल्क लगेगा.

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