OBC Reservation: हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया झटका, कहा- 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती
MP OBC Reservation: सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने कहा कि 14 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए आज जबलपुर हाई कोर्ट ने बेचैनी बढ़ाने वाला निर्देश दिया है. राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिये जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती. डबल बेंच ने अपने आदेश में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण ही जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजस्थान निवासी प्रबल प्रताप सिंह के वकील आदित्य संघी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षकों की भर्री में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण लागू किये जाने के कारण कुल आरक्षण 73 फीसदी हो जाएगा. इंदिरा साहनी केस और मराठा आरक्षण संबंधित याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जातिगत आरक्षण दिए जाने का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है.
राज्य सरकार ने इससे पहले 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे. प्रबल प्रताप सिंह और अन्य 11 की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि पूर्व में जबलपुर हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने रोक हटाने के राज्य सरकार के आवेदन को भी खारिज करते हुए सभी लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईओडब्ल्यू को 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया.
याचिकाकर्ता की तरफ कहा गया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगा रखी है, उनके अलावा अन्य विभागों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है. इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है.
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