Indore News: इंदौर में 14 साल की लड़की और 19 साल के लड़के का कराया निकाह, मौलवी और दूल्हे समेत 6 पर केस दर्ज
Child Marriage: मध्य प्रदेश के इंदौर में बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया है. जहां एक 14 साल की लड़की का निकाह 19 साल के लड़के के साथ किया गया था. पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में 14 साल की लड़की से 19 साल के युवक के कथित निकाह के एक साल बाद भर बाद दूल्हे और मौलवी समेत छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है. खजराना थाने के प्रभारी दिनेश वर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बाल विवाह चार जुलाई 2021 को हुआ था. उस समय दुल्हन की उम्र 14 साल दूल्हे की उम्र 19 साल थी. वर्मा ने बताया कि बुधवार को दर्ज प्राथमिकी में युवक पर शादी के बाद नाबालिग लड़की को उसके घर में बंधक बनाकर रखने और उसके साथ रेप करने का भी आरोप लगाया गया है.
पुलिस ने क्या जानकारी दी है
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के आरोपियों में निकाह पढ़वाने वाला मौलवी, दूल्हे की मां और निकाह के तीन गवाह शामिल हैं. पुलिस ने बाल विवाह पीड़ित लड़की की एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराई है.
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डरा-धमकाकर कराया बाल विवाह
प्रशासन के बाल विवाह निरोधक उड़नदस्ते के प्रभारी महेंद्र पाठक ने कहा, "हमें शिकायत मिली थी कि दूल्हा पक्ष ने नाबालिग लड़की और उसके परिवार को डरा-धमकाकर इस जोड़े का जबरदस्ती बाल विवाह कराया. बाल कल्याण समिति ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया है. हमने लड़की के बयान के आधार पर ही पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है."
क्या कहा थाना प्रभारी ने
थाना प्रभारी ने बताया कि इंदौर जिले की एक धार्मिक संस्था ने मामले से जुड़े निकाह का प्रमाणपत्र जारी किया था. बाल विवाह के खुलासे के बाद इस दस्तावेज की जांच की जा रही है. गौरतलब है कि देश में 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है. यह कानूनन अपराध है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत इसका दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है.
Source: IOCL























