Jharkhand: रांची में शख्स ने आवारा कुत्ते को मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार तो बताई वजह
Jharkhand News: रांची में आवारा कुत्ते को गोली मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 25 (पशुओं को नुकसान पहुंचाना) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Jharkhand Latest News: झारखंड के रांची में मंगलवार को एक व्यक्ति ने पीछा कर रहे आवारा कुत्ते को कथित तौर पर गोली मार दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना शहर के बाहरी इलाके टाटीसिलवे में हुई थी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान प्रदीप पांडे (55) के रूप में हुई है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.
टाटीसिलवे थाने के प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 25 (पशुओं को नुकसान पहुंचाना) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पांडे ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते की हत्या कर दी.
रांची झारखंड की यह वीडियो है। एक व्यक्ति सड़क पर राइफल लेकर निकला है। स्ट्रीट डॉग्स को टारगेट कर फायरिंग कर रहा है। सड़क के जानवर भी सुरक्षित नहीं है.. झारखंड में वह रे झारखंड में महागठबंधन हेमंत दादा की सरकार।@HemantSorenJMM@JairamTiger #Ranchi #Jharkhand #Saveanimals pic.twitter.com/KzP6OTvYG0
— Nisha kumari Bhagat (@NishaGumla) April 8, 2025
आरोपी ने पुलिस को क्या बताया?
आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुत्ते ने इलाके में कई लोगों को काटा था और उसे भी काटने के लिए उसका पीछा किया था.
पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. व्यक्ति कुत्ते को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद संबंधित वीडियो का अवलोकन किया गया. घटना में शामिल आरोपी प्रदीप कुमार पाण्डेय पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
भारतीय कानून में कुत्ते की हत्या या उसे नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है. इसमें 2 साल तक सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं.
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Source: IOCL


























