Video: IAS अधिकारी पर भड़के हाई कोर्ट के जज, बंदर कहा, जमकर लताड़ा, बोले- कमीशन चाहिए ना आपको
Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण मामले में IAS अधिकारी को फटकार लगाई और कहा कि स्टेट के तय किए गए मुआवजे पर आपत्ति करने वाले आप कौन होते हैं. जनिए पूरे मामले के बारे में.

Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई. जज साहब ने अधिकारी से कई सवाल भी पूछे, जिसका वह जवाब नहीं दे पाए. जज ने मामले में अनियमितताओं की आशंका जताते हुए अवमानना कार्यवाई और FIR दर्ज करने की चेतावनी भी दी. कोर्ट रूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि आईएएस अधिकारी का नाम क्या है और वह कहां पोस्टिड हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला झारखंड हाई कोर्ट की एक बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित एक याचिका पर विचार किया जा रहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि संबंधित IAS अधिकारी ने राज्य सरकार के तय मुआवजे की राशि पर आपत्ति जताई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. जज साहब ने आईएएस अधिकारी से पूछा, "स्टेट के निर्धारित मुआवजे पर आपत्ति करने वाले आप कौन होते हैं? आपको कमीशन चाहिए, कितना कमीशन लिया है अभी तक?"
IAS अधिकारी पर भड़के झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, IAS को फटकार लगाते हुए कहा - #Jharkhand में आके कमीशन चाहिए आपको, आप कानून सिखाइयेगा हमे#JharkhandHighCourt #CourtCase pic.twitter.com/Sa0s5tZRag
— Ranchi LIVE (@ranchilivenews) August 27, 2025
जज ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा, "जब राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि तय कर दी है तो आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपका कोई निजी हित है? यह जनता का पैसा है और इसे इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता."
जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करने की भी दी चेतावनी
जज साहब ने अधिकारी के रवैये को गैर-जिम्मेदारना बताते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या इस मामले में कोई कमीशन या अनुचित लाभ लिया गया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी चेतावनी दी कि अगर अधिकारी ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया या मामले में और अनियमितताएं सामने आई तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाई शुरू की जा सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में FIR भी दर्ज की जा सकती है.
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