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Shimla Mosque Row: संजौली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती, प्रदर्शनकारियों को रोकने का लगा आरोप
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के संजौली में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पांच लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है.

संजौली में धारा 163 लागू
Source : अंकुश डोभाल
Shimla Mosque Latest Update: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla) के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सुबह 11 बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है. इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने यहां धारा 163 लागू कर दी है. यहां पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है. संजौली इलाके में 1000 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं. जिला प्रशासन ने यहां किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है. बावजूद इसके हिंदू संगठनों के लोगों ने यहां जुड़ने का आह्वान किया है.
हिंदू संगठन के नेता विजय शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार तानाशाही पर उतर आई है. शिमला से बाहर से यहां संजौली में एकत्रित होने के लिए आ रहे लोगों को रोका जा रहा है. पुलिस सनातन से डर गई है और तानाशाही पर उतर आई है. विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी हालत में यहां धरना प्रदर्शन होगा. उन्होंने कहा कि यह इलाके के लोगों के भविष्य का सवाल है. आह्वान के मुताबिक यहां बड़ा प्रदर्शन होगा.
शिमला पुलिस ने दी यह जानकारी
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा- 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है. इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. जिला शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती रहेगी उन्होंने कहा कि पुलिस यहां कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगी.
सीएम सुक्खू का आया था यह बयान
इस घटनाक्रम को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कल बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है. राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को हैं. राज्य में सभी समुदाय की रक्षा भी राज्य सरकार का दायित्व है.
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