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कुरुक्षेत्र में शख्स ने हाईवे पर खड़ी कर दी दीवार, कोर्ट से जीता केस, जानें क्या है पूरा मामला?

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र रोड पर बलविंदर सिंह ने कोर्ट से केस जीतने के बाद सड़क के बीच दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दिलाया.

Haryana News: कोर्ट से केस जीते तो कुरुक्षेत्र रोड के बीचो बीच एक व्यक्ति ने खड़ी कर दी दीवार,  ये ज़मीन स्टेट हाइवे-6 (कुरुक्षेत्र रोड) पर है, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने साल 1987 में सड़क बना दी थी. लोग परेशान, प्रशासन मौके पर. कोर्ट से लगातार तीन बार फैसला अपने हक में आने के बाद भी जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो अमृतसरी फार्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार (10 जून) सुबह खुद ही अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया. 

कोर्ट से केस जीते तो कुरुक्षेत्र रोड के बीचो बीच एक व्यक्ति ने खड़ी कर दी दीवार, ये ज़मीन स्टेट हाइवे-6 (कुरुक्षेत्र रोड) पर है,  बलविंदर ने अपने साथियों के साथ डंपिंग जोन के पास सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर दीवार खड़ी कर दी. देखते ही देखते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. मौके पर नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन बलविंदर सिंह कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुए. 

प्रशासन ने नहीं दिलाया कब्जा
बलविंद्र का कहना है कि उनकी 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी थी. 2006 में उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया. 2018 में कोर्ट ने उनके हक़ में फैसला दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. 2023 में हाईकोर्ट ने भी बलविंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया.

बलविंद्र के वकील मिथुन अत्रि ने बताया कि सरकार ने कोर्ट के आदेशों की लगातार अनदेखी की. बार-बार आश्वासन दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. अब सेशन कोर्ट से भी सरकार की अपील खारिज हो चुकी है.

साढ़े 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था
PWD एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने कहा कि ये काफी पुराना मामला है. जब ये जमीन अधिग्रहित हुई थी तो कुछ हिस्सा छूट गया होगा या इन्हें मुआवजा न मिला हो. इन्होने कोर्ट में केस किया था, जिसके बाद इन्हें साढ़े 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था. लेकिन ये उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए इन्होंने आगे अपील की.

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने का आदेश दिया. उस फैसले के खिलाफ विभाग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह केस करीब 7-8 साल चला और 2024 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोअर कोर्ट ने जो मुआवजा तय किया है, वही इन्हें दिया जाए.

ऋषि सचदेवा ने कहा कि इसके खिलाफ हमने सेशन कोर्ट में अपील की, लेकिन सेशन कोर्ट ने विभाग की अपील खारिज कर दी. इसके बाद ये लोग मुझसे मिले. मैंने उन्हें यही कहा कि कानून और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी उनका उचित मुआवजा बनता है, वो दिलवा दिया जाएगा. लेकिन आज अचानक मुझे सूचना मिली कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है. उस पर मैंने इनसे बात की और निवेदन किया कि ये स्टेट हाईवे है, इसे बंद न करें.

भरोसा दिलाकर खुलवाया रास्ता
आगे उन्होंने कहा कि इन्हें पहले मुआवजा मिल चुका है, विवाद केवल रकम को लेकर है. जो भी बैलेंस मुआवजा कानून और कोर्ट के अनुसार बनता है, वो विभाग के माध्यम से सरकार को भेजकर इन्हें दिलवा दिया जाएगा, यही भरोसा दिलाया गया है. इसके बाद इन्होंने रास्ता खोल दिया.

आपसी सहमति से सरकार से दिलाने को हैं तैयार
अब रही कार्रवाई की बात तो मुझे उस पर कानूनी राय लेनी पड़ेगी. सरकार का एक एक्ट के तहत पूरी स्टडी करनी है. मैं नहीं चाहता कि कोई टकराव हो. अगर इनका कोई वैध मुआवजा बनता है, तो हम आपसी सहमति से सरकार से दिलाने को तैयार हैं.

पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में लिया है. इसके अलावा कब्जा करने में शामिल लोगों को बुलाया गया है. करीब 2 घण्टे बाद पुलिस ने सड़क से मलबा हटाया. पुलिस कब्जा करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है.

(कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट)

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