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Mufti Salman Azhari: मुफ्ती सलमान अजहरी की बढ़ीं मुश्किलें, गुजरात की कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा
Maulana Mufti Salman Azhari: गुजरात पुलिस ने अदालत से इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी. लेकिन, जज ने पुलिस को सिर्फ रविवार तक की हिरासत दी है.
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Hate Speech Case: हेट स्पीच के मामले में इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी (Mufti Salman Azhari) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को गुरुवार (8 फरवरी) को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुफ्ती अजहरी मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं. कच्छ-ईस्ट पुलिस ने बुधवार को उन्हें हिरासत में ले लिया था. इससे पहले जूनागढ़ की एक अदालत ने एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें इसी तरह के मामले में जमानत दे दी थी.
पीटीआई के मुताबिक गुजरात के कच्छ-ईस्ट पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ लाया गया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. भचाऊ में मजिस्ट्रेट योगित शर्मा के सामने पेशी करने के बाद 14 दिन की रिमांड की मांग की गई, लेकिन जज ने पुलिस को सिर्फ रविवार तक की हिरासत दी है.
हेट स्पीच का है आरोप
गुजरात पुलिस ने जूनागढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में उपदेशक को सबसे पहले 5 फरवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. 31 जनवरी को जूनागढ़ पुलिस ने उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद 6 फरवरी को, कच्छ-ईस्ट पुलिस ने एक धार्मिक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए अज़हरी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की.
किन धाराओं में केस दर्ज?
इस्लामिक उपदेशक अजहरी पर 31 जनवरी को कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के सामाखियारी गांव में कार्यक्रम के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप है. उसी दिन उसने जूनागढ़ में भी भाषण दिया था. दोनों ही मामलों में उस पर धारा 153 बी (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (2) के तहत केस दर्ज किया गया था.
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