Delhi: 'अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई धार्मिक नहीं', मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान
Manjinder Singh Sirsa News: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की जरूरत है. लाइसेंसी मीट शॉप के संचालक नियमों का पालन करें.

Manjinder Singh Sirsa On Meat Shop: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री और राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर ने रविवार (20 अप्रैल) को अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की मांग पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई को 'धर्म के चश्मे' से देखने की जरूरत नहीं है.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में एक कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा, "शहर में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने की जरूरत है. दिल्ली में जो भी अवैध दुकान हैं, उन्हें बंद किया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में यह मुद्दा बड़े पैमाने पर है. राजौरी गार्डन क्षेत्र में यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है. हजारों अवैध बाजार और रंगाई इकाइयां खुल गई हैं. कर्मचारियों की सेवा के लिए सैकड़ों भोजनालय खुल गए हैं. अगर हम इन भोजनालयों को बंद नहीं करेंगे, तो लोग मजबूरन यहां जाएंगे."
इन इलाकों में लोग महसूस करते हैं असुरक्षित- सिरसा
राजौरी गार्डन क्षेत्र में दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि अवैध और बिना लाइसेंस वाले कच्चे मांस की दुकानें, ढाबे, प्रदूषण फैलाने वाले तंदूर, अवैध डेनिम फैक्ट्रियां इन इलाकों में अपराध होते हैं और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मीट की दुकानों को निर्धारित क्षेत्रों में वैध लाइसेंस के साथ काम करना चाहिए और स्वच्छता मानकों को बनाए रखना चाहिए. उन्होंने सरकारी अधिकारियों को बिना लाइसेंस वाले कच्चे मांस की दुकानों, ढाबों और प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया.
औद्योगिक इकाइयों को जारी होंगे नोटिस
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रिहायशी इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों, रंगाई इकाइयों और अन्य प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा. यातायात और पैदल चलने वालों की आवाजाही में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा.
प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठान आवासीय क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते. ऐसे प्रतिष्ठान केवल लाइसेंस के साथ और निर्धारित स्थानों पर ही काम कर सकते हैं, न कि आवासीय कॉलोनियों में, जहां वे स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालते हैं.
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Source: IOCL