Greater Noida में बिल्डरों और हाउसिंग ग्रुप की बढ़ी मुसीबत, वसूले जाएंगे 63 करोड़ रुपये
Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी के बिल का भुगतान ना करने वाले बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राधिकरण ने 22 बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है.

Greater Noida Builders And Housing Groups: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में अब बिल्डरों (Builders) और हाउसिंग ग्रुप (Housing Groups) से 63 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, ये रुपये पानी के बिल (Water Bill) के हैं. दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने लंबे समय से पानी के बिल का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकाएदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. कार्रवाई के तहत 22 बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ प्राधिकरण ने वसूली पत्र यानी आरसी जारी कर दी है. इन पर 63.41 करोड़ रुपये बकाया है, प्राधिकरण ने आरसी पत्र राजस्व विभाग (Revenue Department) को सौंप दिया है.
बकाएदारों को भेजा गया नोटिस
बता दें कि, ग्रेटर नोएडा में पानी के करीब 40 हजार कनेक्शन हैं, इनमें से अधिकतर उपभोक्ताओं पर पानी का बिल बाकी है. कई बकाएदारों ने पिछले कई वर्षों से पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है. बिल जमा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किया है, खासकर बड़े बकाएदारों को तो कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा. इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया बिल वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.
सोसायटी और बिल्डरों से वसूले जाएंगे 63 करोड़
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सबसे पहले बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से शुरुआत की है. प्राधिकरण ने 22 बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ आरसी जारी कर दी है. इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने बताया कि इन बिल्डरों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियो पर 63.41 करोड़ रुपये बकाया है, इन्होंने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है, कई बार नोटिस भी जारी किया गया लेकिन अब इस तरह के कदम उठाने पड़े हैं.
प्राधिकरण ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना
पानी का बिल जमा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इसके अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक की बकाया धनराशि को 30 जून तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज की रकम पर 40 फीसदी छूट मिलेगी. इसी तरह 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज की रकम में 30 फीसदी, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जमा करने पर ब्याज की रकम में 20 फीसदी और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज की रकम में 10 फीसदी छूट मिलेगी.
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Source: IOCL





















