एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने की मांग, दिल्ली HC में जनहित याचिका दाखिल, कल होगी सुनवाई
Delhi Pollution: याचिका में एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग ,मेडिकल डिवाइस पर 5 फीसदी जीएसटी लागू होने का हवाला दिया गया है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने की कोर्ट से मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में कपिल मदान नाम के शख्स ने ये याचिका दाखिल की है.
दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच कल इस पर सुनवाई करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि एयर प्यूरीफायर सांस के स्वास्थ्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं
याचिका में एयर प्यूरीफायर पर GST दर 18% से घटाकर 5% करने की मांग ,मेडिकल डिवाइस पर 5% GST लागू होने का हवाला दिया गया है. याचिका में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मद्देनज़र एयर प्यूरीफायर को जरूरी उपकरण बताया है. याचिका में कहा गया यह मामला जन स्वास्थ्य, किफायती उपलब्धता और इन डायरेक्ट टैक्स नीति से जुड़ा है.
इससे पहले चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने भी एयर प्यूरिफायर से जीएसटी कम करने की मांग की थी. बृजेश गोयल और सीटीआई के महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि एयर प्यूरीफायर पर फिलहाल 18 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है जो बहुत ज्यादा है.
उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह काबू नहीं पा पा रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर इतना अधिक टैक्स आम लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन है.
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