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Delhi Illegal Encroachment: दिल्ली में अवैध निर्माण पर पुलिस भी कर सकती है कार्रवाई, कमिश्नर ने दिया आदेश
Solar Eclipse 2022: दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि बाजारों, आवासीय कॉलोनियों और अन्य जगहों पर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होगा.

(दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, फाइल फोटो)
Delhi Illegal Encroachment: दिल्ली (Delhi) के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा (Sanjay Arora) ने एक सर्कुलर जारी कर अवैध अतिक्रमण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का हवाला देते हुए कहा कि यह शहर भर के नगर निकायों और अधिकारियों के लिए एक चुनौती है. साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण पर ध्यान देने का निर्देश दिया है. सर्कुलर के अनुसार दिल्ली नगर निगम अधिनियम (पुलिस के कर्तव्य) की धारा 475 के तहत यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित नगर निगम अधिकारी को अवैध निजी निर्माण के संबंध में उचित तरीके से स्थायी आदेश के तहत सूचित करे.
सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित नागरिक निकाय के अधिकारी को सूचित करने के बाद अवैध निर्माण को रोकने, साइट से श्रमिकों को हटाने और निर्माण सामग्री को जब्त करने के लिए अधिनियम की धारा 344 (2) के तहत नगरपालिका अधिकारी से निर्देश मिलने पर ही पुलिस आगे हस्तक्षेप कर सकती है. उन्होंने कहा, "सरकारी जमीन पर चल रही किसी भी अवैध गतिविधि या उनके सामने कोई अवैध निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस भी उचित कार्रवाई कर सकती है."
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'लोगों का कानून पर भरोसा हमारी सफलता की कुंजी'
आयुक्त ने कहा कि कई मौकों पर सभी जिलों और उसके क्षेत्रों से पुलिस बल की छवि खराब करने वाले दुराचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं. सर्कुलर में कहा गया है कि लोगों का कानून पर भरोसा हमारी सफलता की कुंजी है और इस संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता. बाजारों, आवासीय कॉलोनियों और अन्य जगहों पर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से जाननी चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होगा. यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस परिपत्र को पुलिस कर्मियों को लागू करे, इसके बारे में बताए और यदि कोई चूक होती है, तो वे जवाबदेह होंगे.
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