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EWS Certificate: 10 फीसदी रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए कैसे बनता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? जानिए सब कुछ
EWS Certificate: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. सर्टिफिकेट के आधार पर ही शिक्षा और नौकरियों में लाभ मिल सकता है.
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EWS Certificate: अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो खबर आपके काम की है. सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया है. केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संसद में 9 जनवरी 2019 को बिल पारित कर 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. प्रावधान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की अनुमति दी गई. आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. सर्टिफिकेट के आधार पर ही शिक्षा और नौकरियों में लाभ लिया जा सकता है.
EWS आरक्षण का किसे मिलेगा लाभ?
अब आपके मन में सवाल होगा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ किसको मिलेगा? इसके लिए कई पैमाने तय किए गए हैं. ईडब्ल्यूएस का लाभ पूरे परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर मिलेगा. आय में आमदनी के हर स्रोत को गिना जाएगा जैसे सैलरी, खेती, व्यवसाय या अगर कोई नौकरी करते हों तो सबको शामिल करने के बाद आय 8 लाख से कम होनी चाहिए.
इसके अलावा 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन न हो. 1000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए. गांव में 200 गज से ज्यादा और शहर में 100 गज से ज्यादा का प्लॉट न हो. अगर कोई व्यक्ति इन सभी मानकों पर फिट बैठता है तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ ले सकता है.
जानें किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी की जरूरत होगी. अगर आप छात्र हैं तो आपके पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा. अगर आप खुद वर्किंग हैं तो अपना आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा. महिलाएं शादीशुदा हैं लेकिन गृहणी हैं या काम नहीं करतीं तो अपने पति के आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं. पिक्चर वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. हालांकि अलग अलग राज्य में पैमाने अलग भी हो सकते हैं.
इस तरह बनेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में बनवा सकते है. अगर आप ऑफलाइन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप इंटरनेट से ही फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार के ऑफिस से फॉर्म ले सकते हैं. फॉर्म को भरने के बाद आपको लोकल अथॉरिटी के ऑफिस में जमा करना होगा. आपके दिए डॉक्यूमेंट्स जांच में ठीक निकले तो 21 दिनों के अंदर ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा.
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