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Ban Acid:  'तेजाब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बताई ये वजह 

Ban on Acid Sales in Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को राजधानी में तेजाब की बिक्री के लिए मौजूदा नियमों को सख्त करने और इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण का निर्देश दिया. 

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को राजधानी में तेजाब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban on Acid Sales) लगाने से साफ तौर से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिबंध लगाने से इसके कारोबार तथा लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिन्हें वैध उद्देश्यों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. अदालत ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को तेजाब की बिक्री (Acid Sales) के लिए मौजूदा नियमों तथा विनियमनों को सख्ती से लागू करने तथा अपराध के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नियमों का पालन न किए जाने या तेजाब की गैरकानूनी बिक्री के मामलों में प्राधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ त्वरित तथा निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए. इसने कहा कि तेजाब की गैरकानूनी बिक्री या दुरुपयोग में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर सख्त जुर्माना लगाकर राज्य प्राधिकारी प्रभावी तरीके से इससे निपट सकते हैं.

नियमों पर सख्ती से अमल जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर लगातार सतर्कता तथा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एक नियामक तंत्र मौजूद है, लेकिन हमें लगता है कि और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है. दिल्ली जहर कब्जा और बिक्री नियम 2015 में ऐसे प्रावधान हैं, जिसमें तेजाब की बिक्री ऐसे विक्रेताओं को करने की इजाजत दी गई है, जिन्हें प्राधिकरण ने लाइसेंस दिया है. लाइसेंस केवल उन आवेदकों को दिया जाता है जो निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा, ‘‘इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तेजाब अपराधियों के हाथों में न जाए. साल 2015 के नियमों को हटाने या पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के बजाय, हम दिल्ली सरकार को मौजूदा कानूनी रूपरेखा का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं.’’

तेजाब के वैध इस्तेमाल पर रोक गैरवाजिब

बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश तेजाब हमले की पीड़िता की याचिका पर आया है, जो ऐसे पीड़ितों की देखपाल, पुनर्वास, कानूनी सहायता और मुआवजा दिलाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं. याचिका में दिल्ली की खुदरा दुकानों में तेजाब की खुली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि तेजाब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के अनपेक्षित नतीजे हो सकते हैं तथा इसका असर उन क्षेत्रों पर पड़ सकता है जहां तेजाब का जिम्मेदारीपूर्वक तथा सुरक्षित इस्तेमाल किया जाता है. अदालत ने कहा कि जन सुरक्षा तथा उद्योगों और अन्य निगमित उद्देश्यों के लिए तेजाब का वैध इस्तेमाल जरूरी है.

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