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'BJP किसी तरह अरविंद केजरीवाल...', SC से दिल्ली CM को जमानत नहीं मिलने पर संदीप पाठक का बड़ा आरोप

Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था.  हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी.

 Sandeep Patha On Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने को लेकर एक सवाल के जवाब में आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह उन्हें जेल में रखना चाहती है. इसके पीछे बीजेपी की मानसिकता दिल्ली और पंजाब की जनता को प्रताड़ित करने की है. 

आप नेता संदीप पाठक ने कहा, "हमें विश्वास है कि वे जेल से बाहर आएंगे. क्योंकि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता".

संदीप पाठक आगे कहा कि आम आदमी पार्टी का बहुत ही सरल फार्मूला है, जो पंजाब और देश के लिए काम करना पसंद करते हैं, उनका स्वागत है. डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी की छवि बहुत अच्छी है. पंजाब और बंगाल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. 

CM फेस पर दिया ये जवाब 

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने हरियाणा में उम्मीदवारों की समीक्षा और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है. CM का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे. 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इस मसले पर सुनवाई के बाद पांच अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली के सीएम की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को सही करार दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट के उसी आदेश को सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सोमवार (13 अगस्त) को इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया था.

क्या कहा था हाई कोर्ट ने?

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था.  हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जिससे यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके.

हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में स्थायी जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था. हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद कर दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के या अवैध था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैगसेसे पुरस्कार विजेता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं. अदालत ने ये की कहा था कि इस अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए हैं, लेकिन केजरीवाल के के प्रभाव के कारण गवाह सामने नहीं आ रहे हैं. 

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