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Bihar News: 'नवरात्र में हुई न्याय की जीत', पति के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई सजा तो बोलीं पूर्व सांसद रमा देवी

Former MP Rama Devi: पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा कि केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा था, आज आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा दी है. ये मां दुर्गा का आशीर्वाद है.

Rama Devi On Supreme Court Verdict: पटना के आईजीआईएमएस में वर्ष 1998 में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में गुरुवार (03 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. इसके बाद पूर्व मंत्री की पत्नी और बीजेपी की पूर्व सांसद रमा देवी ने इसे न्याय की जीत बताया. उन्होंने कहा कि ईश्वर के घर में हमेशा न्याय मिलता है और मां दुर्गा ने नवरात्र में दिया है. बड़ा आशीर्वाद मिला है.

केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा था- रमा देवी

उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार पर पूरा भरोसा था, आज यह सच हो गया. आज सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक और आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा दी है. वही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित अन्य 5 को बरी कर दिया है. पूर्व मंत्री इंजीनियर बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी पूर्व शिवहर से सांसद राम देवी ने कहा मेरे पति के हत्यारे को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी सजा दी है.

रमा देवी ने कहा कि इसको हम न्याय की बड़ी जीत का रहे हैं और हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अन्य दोषियों को भी सजा दिलाएंगे. इसके लिए हम केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न्याय दिलवाने में हमारी खूब मदद की है. इसके साथ ही हमारी लड़ाई अन्य आरोपियों को दोषी को सजा दिलाने में जारी रहेगी. अन्य को भी सजा मिलती तो पति की आत्मा को और शांति मिलती.

मुन्ना शुक्ला को मिली उम्रकैद की सजा

बता दें कि 1998 में हुई हत्या कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत छह लोगों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि पीड़ित परिवार और पूर्व सांसद रमा देवी का कहना कि अन्य दोषियों को भी सजा जल्द मिलेगी. 

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