Bihar Land News: DCLR से लेकर राजस्व कर्मचारियों तक के लिए बड़ी खबर, मंत्री के एक्शन के बाद आदेश जारी
Bihar Land News: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा भूमि संबंधी मामलों को निपटाने को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं. अभी तक कई अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है.

बिहार में जमीन संबंधी लंबित मामलों को लेकर उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के तल्ख तेवर का असर अब पटना में भी दिखने लगा है. पटना जिला प्रशासन ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीसीएलआर से लेकर राजस्व कर्मचारियों तक की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, वहीं सारण जिला प्रशासन ने भी इसे लेकर एक्शन लिया है.
दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा भूमि संबंधी मामलों को निपटाने को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं. जनसंवाद के जरिए विभाग में जमीन से जुड़े लंबित मामलों और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर साफ संदेश दिया है कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया है.
23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अवकाश पर लगी है रोक
मंत्री के इस तल्ख तेवर के बाद पटना के जिलाधिकारी द्वारा मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को आदेश निकाला गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना, सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना आवश्यक है. आदेश में कहा गया है कि राजस्व संबंधित कार्यों के समय पर निष्पादन के मद्देनजर 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कार्यहित में अवकाश पर रोक लगाई जाती है.
'म्युटेशन के लंबित मामलों को 10 दिनों में करें निष्पादन'
इसके साथ ही, अगर किसी पदाधिकारी को इस अवधि में अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है तो उसे तत्काल प्रभाव से अस्वीकृत किया जाता है. इसी तरह, सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने परिमार्जन प्लस एवं दाखिल खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया है. 75 दिनों से अधिक समयावधि के म्युटेशन के लंबित मामलों का अगले 10 दिनों में निष्पादन करने को कहा गया है.
उन्होंने कहा है कि सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त सभी राजस्व कर्मचारी निश्चित रूप से प्रतिदिन सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे. किसी भी परिस्थिति में कोई भी राजस्व कर्मचारी निजी भवन में नहीं बैठेगा और न ही निजी भवन में कार्यालय का संचालन करेगा, अन्यथा संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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