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'लिव-इन रिलेशनशिप नहीं है शादी', केरल HC की टिप्पणी के बाद जानें क्या-क्या हैं अधिकार | Samwaad
Episode Description
एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश 'संवाद' पर आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक देव सुधी हैं. केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप शादी नहीं है, इसलिए कपल तलाक की मांग नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि जब समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला किया गया है तो इसमें शादी का दावा नहीं किया जा सकता है. आइये इस पर पूरी चर्चा शशांक देव सुधी जी से जानते हैं.
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